कैथल: मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद अब उन लोगों के लिए दुपहयिा व लाईट मोटर वाहन केए कानून में पुलिस की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। कैथल में डीएल बनवाने के लिए सीधे यानि ऑन लाईन आवेदन किए जा अब लॄनग लाईसैंस आवेदक के लिए भी होगी। संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट जो इस एक्ट के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त अधिकारी हैं, स्वयं अपनी एक टीम गठित करेंगे जो आवेदकों के टैस्ट लेंगे कि आवेदक को वांछित डी.एल. के लिए संबंधित वाहन चलाना भी आता है या नहीं। यह कार्रवाई एसडीएम अपनी मॉनिटङ्क्षरग में ही करवाएंगे। डीएल के लिए आवेदक को ट्रांसपोर्ट अथारिटी यानि एसडीएम कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा।