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करनाल:दौड़ती ट्रेन और उसके साथ सैल्फी लेना रेल मंत्रालय ने अपराध की श्रेणी में ला दिया है। रेल मंत्रालय के इस नए फरमान के अनुसार रेलगाड़ी के अन्दर और रेल ब्रिज पर सैल्फी लेना अपराध माना जाएगा। काबिलेगौर है कि सैल्फी लेना आज लोगों में जनून बन गया है। इसी के तहत सफर करते समय दौड़ती ट्रेन या उसके आसपास खड़े होकर सैल्फी ले लेते हैं। जिस कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। इन्हें कम करने के लिए रेल मंत्रालय ने नया नियम बनाया है। करनाल आर.पी.एफ. के थाना प्रभारी राजकुमार संधू ने बताया कि नए नियम के तहत रेलगाड़ी के साथ सैल्फी लेना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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