ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब आपको भारी पड़ सकता है। कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दे दी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपए था। वहीं, हैलमेट न लगाने पर 2500 रुपए, लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।वहीं, किसी नाबालिग की गाड़ी से दुर्घटना में मौत होने पर, नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 4 महीने के भीतर मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पहले इसमें 5 साल तक लग जाते थे।नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा। वहीं ओला-उबर भी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे। लाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब परिजनों को भी दोषी करार देना का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। यह एक्ट 26 साल पुराने बिल को बदलेगा। इससे पहले साल 2001 में भारत में बढ़ रहे हादसे को देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया था।

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