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(कैथल)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी श्री सुनील कुमार दीवान ने छात्राओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के तहत तेजाब हमले की पीडि़तों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुआवजा योजना के तहत तेजाब हमले की पीडि़त या उसके आश्रितों को सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को स्कूल आने-जाने के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताडित करने का मामला प्राधिकरण के संज्ञान में आने के उपरांत विद्यालयों में शिकायत पेटी रखवाई गई है। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इन शिकायत पेटियों का अवलोकन भी किया जाता है तथा पुलिस को ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य सभी को न्याय का अधिकार दिलाना है।

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