नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फार्स्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और सजायाफ्ता व्यक्ति के आजीवन चुनाव न लड़ने, पार्टी न बनाने देने से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए SC ने केंद्र से जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस जवीन सिंहा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने का आखरी मौका दिया है. केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दो दिन के भीतर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय की चुनाव सुधार से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी इसी याचिका यह भी मांग की है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की जाए.